ऑस्ट्रेलिया छात्र वीज़ा: अब नामांकन की पुष्टि (सीओई) अनिवार्य
ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से छात्र वीज़ा आवेदनों के लिए केवल प्रस्ताव पत्र मान्य नहीं होगा। 1 जनवरी, 2025 से, सभी आवेदकों को नामांकन की पुष्टि (सीओई) प्रदान करना अनिवार्य होगा। सीओई एक दस्तावेज़ है जो छात्र के ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के एक कोर्स में नामांकन की पुष्टि करता है।
यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि ऑनशोर और ऑफशोर, दोनों प्रकार के आवेदकों के लिए एक समान मानदंड स्थापित हो सके। सीओई न देने पर वीज़ा आवेदन अमान्य हो जाएगा और ऐसे मामलों में ब्रिजिंग वीज़ा भी नहीं दिया जाएगा।
सितंबर 2024 में, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों की संख्या 270,000 तक सीमित कर दी थी, जो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों दोनों पर लागू होती है। नया नियम नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर प्रभावी होगा, जो 2025 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा धारकों को अपनी वैध स्थिति बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। यदि वे अपने अध्ययन का इरादा रखते हैं और समय पर सीओई प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें अन्य वीज़ा विकल्प तलाशने होंगे या ऑस्ट्रेलिया छोड़ना होगा।
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