उत्तर प्रदेश में आज से सरचार्ज में 100 फीसदी छूट के साथ बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू हो गई है. इस स्कीम का फायदा 30 जून तक उठाया जा सकता है.
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यूपी में ओटीएस योजना
OTS Scheme in UP: उत्तर प्रदेश में 1 जून यानी आज से बिजली बकायादारों के लिए एकमुश्त समाधान (OTS) योजना लागू हो गई है. ये स्कीम किसानों, व्यापारियों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक लागू रहेगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की पहल पर राज्य सरकार ने मंगलवार को बिजली उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है. ये स्कीम 1 जून से लागू हो गई है.
योजना में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का रखा गया ध्यान

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को कहा था कि एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है.उन्होंने कहा कि पांच किलोवाट तक के स्वीकृत भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं, निजी नलकूपों एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी.
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा था कि एक लाख रुपये तक का बिजली बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं को छह किश्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी, जबकि एक लाख रुपये से अधिक बकाया राशि 12 किस्तों में भुगतान कर सकते हैं.
ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं बकाया बिल का भुगतान

बता दें कि इस बार OTS में पंजीकरण शुल्क की जरुरत नहीं होगी और सीधे छूट का लाभ उठाया जा सकता है. उपभोक्ता बकाया बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. या फिर अपने एरिया के बिजली घर पर जाकर भी बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं. गौरतलब है कि ये स्कीम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते बिजली का बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं.